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继承者们

对中东地缘冲突担忧缓解,国际油价25日显著下跌,当日收盘时下跌超3%_我的网站

三生三世十里桃花

一 |     जागरण संवाददाता पौड़ी। कोतवाली पौड़ी के तलसारी गांव निवासी जितेंद्र कुमार आत्महत्या प्रकरण के पांचों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व साक्ष्यों का अवलोकन का याचिका खारिज की है। पांचों आरोपित वर्तमान जिला कारागार खांड्यूसैंण में बंद हैं।,बुधवार को जितेंद्र कुमार आत्महत्या प्रकरण के पांचों आरोपितों की जमानत याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस द्वारा प्रकरण में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पांचों की जमानत याचिका खारिज की है।,गौरतलब है कि बीते 21 अगस्त की सुबह 4 बजे तलसारी गांव निवासी जितेंद्र कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले मृतक युवक ने अपनी फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड किया था। जिसमें उसने भाजयुमो नेता हिमांशु चमोली सहित अन्य पर उसके पैसे हड़पने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या का कारण बताया था। कोतवाली पौड़ी पुलिस ने मृतक युवक के पिता की तहरीर पर भाजयुमो नेता सहित पांच के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में गंभीरता,दिखाते हुए बीते 22 अगस्त को हिमांशु चमोली को गिरफ्तार किया था। चार अन्य आरोपितों को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। अदालत के आदेश पर सभी को पुलिस ने जिला कारागार खांड्यूसैंण भेज दिया था। सहायक अभियोजना अधिकारी वर्षा व नामित अधिवक्ता अभियोजन आशीष जदली ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी शहजाद ए वाहिद की अदालत ने जितेंद्र कुमार आत्महत्या प्रकरण के आरोपित भाजयुमो नेता हिमांशु चमोली, शुभम खंडूड़ी, गौरव कांबोज, विकास शाह व अभिषेक गैराेला की जमानत याुचिका पर सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व साक्ष्यों का अवलोकन कर पांचों आरोपितों की जमानत याचिका सिरे खारिज कर दी है।。    评论          发表。

二 |

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Published on:07:24:39